ड्रग्स तस्करों की बारह करोड़ की अवैध चल-अचल संपत्ति फ्रीज-सीज

जयपुर (दिनेश सैनी )। प्रतापगढ़ जिले में स्थित छोटी सादड़ी व सालमगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध धारा 68 एफ (1) के तहत कार्रवाई कर बारह करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज एवं सीज कर दी है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से अधिकृत कंपिटेंट अथॉरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफीना (एफओपी) की ओर से अप्रूवल मिल गई है।

 

पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि पिछले एक दशक में धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीजिंग की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। कुख्यात तस्कर कमल राणा, कमलेश बैरागी, शैलेंद्र बैरागी और विष्णु बैरागी की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित बारह करोड रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है।


डीजीपी मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में पहली बार तस्करों को शरण देने व वित्तीय सहयोग करने वालों के खिलाफ भी प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए, 28, 29, 30 के तहत बिना किसी जब्ती का थाना छोटी सादड़ी पर मुकदमा दर्ज कर 23 आरोपियों को नामजद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उल्लेखनीय है कि बंबोरी निवासी कमल सिंह उर्फ कमल राणा मध्य प्रदेश के मालवा व राजस्थान के मेवाड़ में मादक पदार्थ तस्करी के लिए कुख्यात है और सरगना के रूप में एक बड़े गिरोह को संचालित कर रहा था। कमल राणा व उसके तीन साथियों को पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने 19 जून को महाराष्ट्र के शिर्डी में एक होटल से डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतापगढ़ पुलिस को सौप था।

तस्कर कमल राणा ने अपनी पत्नी के नाम पर जिला सिरोही के गांव जावाल व तहसील बाली जिला पाली में तथा सहयोगी अजबाराम उर्फ तेजू देवासी के नाम पर प्लॉट खरीद मकान निर्माण करवाया। अन्य सहयोगियों के नाम से मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर जिला नीमच के गांव जीरण में कृषि भूमि व वाहन खरीदे गये। इन सबकी बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ 51 लाख रुपए है।

डीजीपी मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई को सालमगढ़ थाना पुलिस ने तस्कर विष्णु दास बैरागी और उसके बेटों कमलेश व शैलेंद्र को गिरफ्तार कर 3 किलो अवैध अफीम, 2 पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस 14 लाख रुपए, तीन चौपहिया व पांच मोटरसाइकिल बरामद की थी। काफी लंबी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त इन तस्करों ने पिछले 6 साल में गांव वीरावली में स्थित बीड़ की जमीन पर मकान का निर्माण किया। पीपलखूंट नेशनल हाईवे पर एक प्लाट खरीद कर उसे पर तीन मंजिला काम्प्लेक्स बनवाया। तीन लग्जरी कारें व पांच मोटरसाइकिल खरीदी गई, जिनकी बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी।

डीजीपी ने बताया कि दोनों मामलों में इन मादक पदार्थ के तस्करों की अवैध संपत्ति को फ्रीज करवाने धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से अधिकृत एफओपी एंड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजा गया था। सुनवाई के बाद तस्कर विष्णु दास बैरागी और उसके बेटों की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को स्थाई कर 13 सितंबर को अप्रूव किया गया। वहीं तस्कर कमल राणा की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश 20 सितंबर को अप्रूव किया गया।

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